राजस्थान पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण
राजस्थान में भाजपा के भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया है। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया गया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया को बताया कि राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी विभाग की भर्तियों में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दो प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने 21 नवंबर 2019 को अधसूचना जारी कर खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की थी, लेकिन उस समय ये दो विभाग रह गए थे।
पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती परीक्षा रद करने पर नहीं हुआ
निर्णय : उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती परीक्षा-2021 रद करने पर कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं हुआ। पटेल का कहना था कि भर्ती रद होती है तो मेहनत से
सफलता पाने वाले बच्चों पर भी बड़ा फर्क पड़ेगा। सरकार पूरा विचार करने के बाद ही परीक्षा रद करने का फैसला करेगी। यह बहुत गंभीर विषय है। पेपर लीक में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पूर्व सदस्यों बाबूलाल कटारा और रामू राम राईका की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कथन सही साबित हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जांच हो तो बड़े-बड़े मगरमच्छ बाहर आएंगे। अब वे बाहर आ रहे हैं। आरपीएससी के पुनर्गठन के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि संवैधानिक प्रविधान की बाध्यता है, इसमें समय लगता है। राजस्थान में नए जिलों के गठन पर चल रही चर्चा को लेकर मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने नियम विरुद्ध काम किए, हमारी सरकार नियमों के तहत फैसला करेगी।