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घर बैठे ले सकते हैं कानूनी सहायता : सीजेएम मोनिका

घर बैठे ले सकते हैं कानूनी सहायता : सीजेएम मोनिका
 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से एक टोल फ्री नम्बर 15100 शुरू किया है। यह पहल उन नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो किसी कानूनी समस्या का सामना कर रहे हैं और उन्हें कानूनी मार्गदर्शन या सहायता की आवश्यकता महसूस होती है।
प्राधिकरण सचिव ने बताया कि यह टोल फ्री नम्बर विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक होगा, जो कानूनी जानकारी और समाधान के लिए घर बैठे फोन पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या जैसे कि पारिवारिक विवाद, श्रमिक अधिकार, दिवानी, उपभोक्ता मामले सम्पति विवाद या अन्य किसी कानूनी मामले में मदद की आवश्यकता है तो वह इस टोल फ्री नम्बर 15100 पर कॉल करकरे विशेषज्ञ से कानूनी सलाह ले सकते है।
उन्होंने बताया कि नागरिकों को कोर्ट या विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा केन्द्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी वे घर बैठे कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते है। जिसमें समय व पैसे की बचत होती है। इस सेवा के अन्तर्गत कानूनी मामलों के विशेषज्ञों और सलाहकारों में मार्गदर्शन उपलब्ध होता है जो नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्रभावी तरीके से कर रहे है।

नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्रों के माध्यम नशा से छुड़वाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का किया जा रहा है काम : डीसी मोहम्मद इमरान रजा
उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा व पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने नशा मुक्ति केंद्रों व सेफ हाउस का किया निरीक्षण
केंद्रों में प्रदान की जा रही सुविधाओं का किया आकंलन, केंद्र संचालकों को दिए जरूरी सुविधाए उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश