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हरियाणा में गरीब परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख तक की मिलेगी सहायता जाने पूरी स्कीम के बारे में

हरियाणा में गरीब परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख तक की मिलेगी सहायता जाने पूरी स्कीम के बारे में
 

haryana प्रदेश के गरीब परिवारों में 6 से 60 साल की आयु तक किसी की मृत्यु होने व दिव्यांग होने पर सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालू) लागू कर दी गई है। यह योजना पिछले साल 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। इसके दायरे में 1.80 लाख रुपए की आय तक वाले परिवार आएंगे। यानी ऐसे परिवारों में 1 अप्रैल 2023 से किसी की मृत्यु हुई है या 100 प्रतिशत दिव्यांग हुआ है तो वह परिवार इस योजना का पात्र माना जाएगा। परिवार के पास पीपीपी होना जरूरी है। आवेदन के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। यदि परिवार में किसी की एक्सीडेंट या प्राकृतिक मृत्यु हुई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। यदि एक्सीडेंट में दिव्यांग हुआ है तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल के डिस्चार्ज के दस्तावेज और एफआईआर की कॉपी जरूरी है।

जानिए.. कितनी मिलेगी आर्थिक मदद

परिवार के 6 से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु या 100 प्रतिशत दिव्यांग होने पर एक लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि 12 से 18 वर्ष की आयु पर 2 लाख, 18 से 25 तक 3 लाख, 25 से 45 की आयु पर 5 लाख। इसके बाद 60 साल की आयु पर 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।