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गरीब परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु पर ₹5 लाख तक की सहायता दयालु योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी

गरीब परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु पर ₹5 लाख तक की सहायता दयालु योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी
 

हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसके तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना "मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना" नाम से जानी जाती है।

इस योजना के तहत, गरीब परिवारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे

1. मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता।
2. परिवार के सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में विशेष सहायता।
3. परिवार के सदस्यों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:

1. परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
2. परिवार के सदस्य की मृत्यु हरियाणा में हुई होनी चाहिए।
3. आवेदन करने के लिए परिवार के सदस्य को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

1. मृत्यु प्रमाण पत्र
2. आय प्रमाण पत्र
3. निवास प्रमाण पत्र
4. परिवार के सदस्यों के पहचान पत्र

आवेदन करने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों से संपर्क कर सकते हैं

1. हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2. निकटतम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा करें।
3. टोल-फ्री नंबर 1800-180-2121 पर संपर्क करें।
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई "दयालु योजना" गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ।

योजना की विशेषताएं

- उम्र के हिसाब से सहायता: 5 से 12 वर्ष तक की उम्र पर 1 लाख रुपये, 13 से 18 वर्ष तक की उम्र पर 2 लाख रुपये, 19 से 25 वर्ष तक की उम्र पर 3 लाख रुपये, 26 से 40 वर्ष तक की उम्र पर 5 लाख रुपये, और 41 से 60 वर्ष तक की उम्र पर 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है ।
- पात्रता: परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए और आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए 
- - आवश्यक दस्तावेज: मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और परिवार के सदस्यों के पहचान पत्र 
हरियाणा दयाल योजना में आवेदन कैसे करें
आवेदन करने के तरीके:- 

ऑनलाइन आवेदन: हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें ।
ऑफलाइन आवेदन निकटतम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा करें 
टोल-फ्री नंबर 1800-180-2121 पर संपर्क करें