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पीएफ कटने से प्राइवेट सेक्टर में कितनी मिलेगी पेंशन, कितनी होनी चाहिए मंथली इनकम जानिए पूरी जानकारी।

पीएफ कटने से प्राइवेट सेक्टर में कितनी मिलेगी पेंशन, कितनी होनी चाहिए मंथली इनकम जानिए पूरी जानकारी।
 

निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाला हर कर्मचारी अपनी सैलरी का कुछ हिंसा ऐसी जगह निवेश करता है जहां उसे बढ़िया लाभ मिल सके जिससे रिटायरमेंट के बाद उसे आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े ऐसे में पीएफ अकाउंट एक बेहतरीन विकल्प है जिसमें नए सिर्फ आपको बढ़िया लाभ मिलता है बल्कि आपकी पेंशन की टेंशन भी खत्म हो जाती है पीएफ खाता धारकों को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाता है अलार्म कि इसके लिए कुछ शर्ते भी रखी गई है।


पीएफ कटने से प्राइवेट सेक्टर वालों को कितनी मिलेगी पेंशन।

कर्मचारियों को सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कर्मचारी पेंशन योजना क्या है कई लोग इपीएस को लेकर भ्रमित हो जाते हैं तो आपको बता दे की यह एक पेंशन योजना है जिसका प्रबंधन ईपीएफओ द्वारा होता है इस स्कीम के तहत मौजूद और इपीएफ सदस्य शामिल किए जाते हैं ईपीएस पेंशन फंड योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ एक शर्त रखी गई है जिस कर्मचारी को पूरा करना पड़ता है ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार बन जाता है।

कर्मचारी पेंशन योजना का प्रबंध कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ करता है एक सितंबर 2014 से आईपीएस के लिए वेतन सीमा ₹15000 रखी गई है वेतन सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उन्हें अधिक लाभ होगा यह प्रस्ताव अप्रैल में भेजा गया था पर वित्त मंत्रालय जल्दी इस पर अंतिम फैसला लेंगे।


प्रस्ताव पास होने पर वेतन सीमा कितनी बढ़ा दी जाएगी।

ईपीएफओ के प्रस्ताव के मुताबिक वेतन सीमा ₹15000 से बढ़कर ₹21000 कर दी जाएगी इसे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन और ऐप असद्ग में सहायता मिलेगी एप्स वेतन सीमा 21000 रुपए करने से पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी इस रिटायरमेंट पर लोगों की वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत होगी।


इपीएस में मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए।

वर्तमान समय की बात करें तो हर महीने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी डीए का 12 फीसदी  पीएफ अमाउंट में जमा होता है नियोक्ता का योगदान भी 12 फीसदी  होता है कंपनी की ओर से किए जाने वाले योगदान में से 8.33 कर्मचारियों के इपीएस फंड में जाता है और बाकी 3.67 फीसदी पीएफ अमाउंट में जाता है कर्मचारी पेंशन योजना में मिनीमम सैलरी की कोई लिमिट नहीं होती।


प्राइवेट सेक्टर में पीएफ कटने से कितनी मिलेगी पेंशन।

अगर आप 23 साल की उम्र में नौकरी शुरू करते हैं और 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो आपकी नौकरी की अवधि 35 साल रही पुरानी पेंशन योजना के माध्यम अधिकतम पेंशन योग्य वेतन ₹15,000 है किसी भी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन इपीएस से बाहर निकलने से पहले पिछले 60महीना का औसत मासिक वेतन होता है
कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद पेंशन का लाभ लेना आरंभ कर सकता है हालांकि 58 साल की उम्र का होने तक सदस्य ने 10 साल नौकरी की हो उसे एक इपीएस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसका इस्तेमाल मासिक पेंशन निकालने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म 10 डी भरने के लिए किया जा सकता है।